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ज्ञानवापी प्रकरण: अब मुख्य न्यायाधीश करेंगे भूमि स्वामित्व विवाद की सुनवाई
Sat, 26 Aug 2023 01:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Aug 2023 01:25 PM IST
सार
इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में चल रही थी। विगत 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने निर्णय सुरक्षित करते हुए, 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि नियत की थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
वर्ष 2021 से लंबित ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और मस्जिद की भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई 28 अगस्त को अब मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी।
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इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में चल रही थी। विगत 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने निर्णय सुरक्षित करते हुए, 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि नियत की थी।
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गौरतलब है कि सालों से लंबित चल रहे इस मामले के साथ ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई वादों की सुनवाई एकसाथ चल रही है। जिसमे ज्ञानवापी- काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि विवाद के स्वामित्व वाद की पोषणीयता, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की वैधानिकता जैसे कई मामले शामिल है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जारी हुई वाद सूची के मुताबिक सोमवार को मामले में फैसला नहीं आएगा, बल्कि मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ सुनवाई करेगी।
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