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एक करोड़ के घोटाले की आरोपी ग्राम प्रधान व पति को अग्रिम जमानत से इनकार
Mon, 08 Mar 2021 09:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 08 Mar 2021 09:45 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ 8 लाख, 40760 हजार रुपये के गबन के आरोपी ग्राम प्रधान गीता सिंह व उनके पति रामराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उनको 60 दिन के भीतर अधीनस्थ न्यायालय में आत्म समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने तथा उसे अमरावती केस के विधि सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 60 दिन की अवधि नहीं बढ़ेगी और तब तक याचीगण के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचीगण के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने में धोखाधड़ी, गबन, आदि आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची गीता सिंह पर पति के साथ मिलकर सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है। जिसपर कोर्ट ने आंशिक राहत दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचीगण के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने में धोखाधड़ी, गबन, आदि आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची गीता सिंह पर पति के साथ मिलकर सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है। जिसपर कोर्ट ने आंशिक राहत दी है।
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