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High Court : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक व परास्नातक अनिवार्य नहीं, यह है पूरा मामला

Thu, 27 Mar 2025 06:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 27 Mar 2025 06:57 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक व परास्नातक अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर मेरिट तैयार की जानी चाहिए।

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Graduation and post graduation are not mandatory for the post of Anganwadi worker, this is the whole matter
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक व परास्नातक अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर मेरिट तैयार की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने संत रविदास नगर (भदोही) की चांदनी पांडेय की याचिका पर दिया। याची ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था। तकनीकी कारणों से वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं कर पाई। इसी आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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याचिकाकर्ता के वकील ने 21मार्च 2023 के सरकारी आदेश के खंड सात का हवाला देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई विशेष प्रावधान न किया जाए तब तक स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को वरीयता प्राप्त योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

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हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विज्ञापन के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करें। याची की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। इसके अलावा उसे किसी ऐसे उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता, जिसने स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत की हो।

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