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ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने पर जवाब तलब

Sat, 13 Jul 2019 12:42 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 12:42 AM IST
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Giving the answer on filling the vacant posts of Village Development Officers
ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने पर जवाब तलब
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प्रतीक्षा सूची नहीं बनाने से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का नहीं हो रहा चयन
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारियों के 3133 पदों पर सीधी भर्ती मामले में रिक्त रह गई सीटों पर मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों के चयन की मांग में दाखिल याचिका पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अमरोहा के अनिल कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी और आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने बहस की। याची का कहना है कि उप्र ग्रामीण विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली 1980 के नियम पांच के तहत सीधी भर्ती में रिक्त पदों से 25 फीसदी अधिक अभ्यर्थियों का चयन किऐ जाने की व्यवस्था है। इन अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी मगर उसका प्रकाशन नहीं होगा। सूची कार्यालय में रखी जाएगी। बाद में 15 नवंबर 1999 के शासनादेश से एकल कैडर पद पर प्रतीक्षा सूची न बनाने का फैसला लिया गया। इस शासनादेश को हाईकोर्ट ने त्रिलोकी नाथ मिश्र केस रद्द कर दिया। 2014 में चयन आयोग का गठन हुआ। जो समूह ग के पदों की भर्ती करेगा। नियमावली बनी जिसमें प्रतीक्षा सूची तैयार करने की व्यवस्था नही की गई । 18 जुलाई 2018 को चयन परिणाम घोषित हुआ। 2947 अभ्यर्थी सफल हुए। 186 पद के परिणाम रोक लिए गए। जिसमें से 70 पूर्व सैनिक कोटे के है। कुछ खामियों के कारण 116 के परिणाम रोके गए हैं। लगभग 500 अभ्यर्थियों को बेहतर सेवा मिल जाने के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जिससे पद खाली रह गए हैं। प्रतीक्षा सूची न होने से खाली पदों को भरा नहीं जा सका है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शिव श्याम केस में कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर विचार किए जाने का अधिकार है। ऐसे में प्रतीक्षा सूची बननी चाहिए। पद खाली हैं, याचीगण मेरिट लिस्ट से नीचे है। खाली पदों को मेरिट लिस्ट से नीचे के लोगों से भरा जाए।
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