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गिरजाशंकर सिंह कृषि महाविद्यालय सील करने पर सरकार से जवाब तलब
Thu, 13 Aug 2020 07:02 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 13 Aug 2020 07:02 PM IST
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jammu court
- फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय भवन को सील करने का आदेश रद्द कर छात्रों की परीक्षा कराने की मांग मे दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 24 घंटे मे जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से पूछा है कि गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के भवन में या किसी वैकल्पिक स्थान पर 17अगस्त से होने वाली परीक्षा कराई जा सकती है या नहीं। याचिका की अगली सुनवाई 14अगस्त को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कुमारी मधुबरी की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि महाविद्यालय भवन को जिलाधिकारी आजमगढ़ के 20मार्च 20के आदेश से सील कर दिया गया है। और 17अगस्त से छात्रों की परीक्षा होने वाली है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए विद्यालय भवन खोला जाय।और भवन सील करने का आदेश रद्द किया जाए।
कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या महाविद्यालय या किसी वैकल्पिक स्थान पर छात्रों की परीक्षा कराई जा सकती है।
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याची का कहना है कि महाविद्यालय भवन को जिलाधिकारी आजमगढ़ के 20मार्च 20के आदेश से सील कर दिया गया है। और 17अगस्त से छात्रों की परीक्षा होने वाली है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए विद्यालय भवन खोला जाय।और भवन सील करने का आदेश रद्द किया जाए।
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कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या महाविद्यालय या किसी वैकल्पिक स्थान पर छात्रों की परीक्षा कराई जा सकती है।