फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ghaziabad DM will appear in the High Court today

Prayagraj News: गाजियाबाद के डीएम आज हाईकोर्ट में हाजिर होंगे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 03:35 AM IST
विज्ञापन
Ghaziabad DM will appear in the High Court today
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के डीएम को बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। कहा है कि उपस्थित नहीं होने पर अदालत गंभीर रुख अपनाएगी। कोर्ट ने स्थायी वकील को निर्देश दिया कि इस आदेश के बारे में डीएम को आज ही सूचित करें।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत ने एम/एस एसआरएसडी बिल्डकॉन वेंचर एलएलपी की याचिका पर यह आदेश दिया है। गाजियाबाद की याची कंपनी ने एक संपत्ति नीलामी में 201 करोड़ देकर हासिल की थी। नियम के मुताबिक बिना स्टाम्प ड्यूटी के यह संपत्ति कंपनी के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी। लेकिन, रजिस्ट्रार ऑफिस में 14 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी देने पर ही संपत्ति दर्ज करने की बात कही गई। इस पर कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
विज्ञापन

डबल बेंच ने दो जुलाई को आदेश दिया कि नीलामी में मिली अचल संपत्तियों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस पर रजिस्ट्रार ने कंपनी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। वहीं, डीएम ने 23 सितंबर 2024 को याची कंपनी को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार कंपनी पर 14 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी की देयता बनती है, इसे दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

नोटिस के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के वकील डॉ.अवनीश त्रिपाठी ने दलील दी कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नीलामी में मिली अचल संपत्तियों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। उन्होंने न्यायालय के डबल बेंच के फैसलों का हवाला दिया। राज्य के वकील दलील का खंडन नहीं कर सके।

कोर्ट ने सवाल किया कि निर्धारित कानून के बावजूद नोटिस क्यों जारी किया गया है। कोर्ट ने गाजियाबाद के डीएम को रिकॉर्ड संग 24 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed