फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Four years prisoner in gangster after 22 years

प्रयागराज: स्पेशल कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत 4 लोगों को सुनाई सजा

Sat, 26 Jan 2019 12:55 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Sat, 26 Jan 2019 12:55 AM IST
विज्ञापन
Four years prisoner in gangster after 22 years
मुकदमा - फोटो : demo pic

स्पेशल कोर्ट गैंगेस्टर एक्ट ने 22 साल पुराने मामले में आरोप साबित होने पर महरानीदीन (50) और भाईलाल पटेल (50) को सात सात साल की कैद और बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना, चिन्तामणि उर्फ चेंघई (55)को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना और राजेश (45) को तीन साल छह माह की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है। यह आदेश स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट सुनील कुमार ने अभियोजन अधिकारी श्याम धर द्विवेदी को सुनकर दिया है।

विज्ञापन


घटना 27 जून 1996 की सराय ममरेज थाने की है। तत्कालीन एसओ रमेश पुष्कर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम छतौना के पास पुलिस बल के साथ बदमाशों से मुठभेड़ हुई जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ था। अभियुक्तों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


विवेचना के बाद पुलिस ने गैंगेस्टर अधिनियम की धारा दो और तीन के तहत आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था कि अभियुक्तगण का संगठित गिरोह है और हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध करके अवैध लाभ कमाते हैं।  पुलिस ने अभियुक्त महावीर और भाई लाल के खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमों, चिन्तामणि के खिलाफ पांच और राजेश के खिलाफ दो मुकदमों का गैंग चार्ट कोर्ट में दाखिल किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed