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Prayagraj : कोल्ड स्टोर हादसा मामले के चार आरोपियों को सशर्त जमानत, चार मजदूरों की चली गई थी जान

Wed, 20 May 2026 07:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 20 May 2026 07:03 PM IST
सार

जिला अदालत ने फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कोल्ड स्टोर हादसा मामले के चार आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जाबिर उर्फ जावेद, अलाउद्दीन और मोहम्मद उस्मान की जमानत अर्जी स्वीकार की।

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Four accused in the cold storage accident case, four workers lost their lives, got conditional bail.
कोल्ड स्टोरेज। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कोल्ड स्टोर हादसा मामले के चार आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जाबिर उर्फ जावेद, अलाउद्दीन और मोहम्मद उस्मान की जमानत अर्जी स्वीकार की।

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कोल्ड स्टोर में 23 मार्च 2026 को अमोनिया गैस का चैंबर फटने से भवन का एक हिस्सा ढहने से चार मजदूरों की मौत हो गई थी। साथ ही 14 से 15 लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दायर की।
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याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह व विनीत विक्रम ने दलील दी कि आरोपी न तो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं और न ही फर्म के भागीदार। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी। आरोपियों की कोई प्रत्यक्ष लापरवाही सामने नहीं आई है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हत्या का मामला नहीं बनता है। क्योंकि, पहले से कोई पूर्व नियोजित मारने का आशय नहीं था। यह अचानक हुई एक घटना है।
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वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध कर कहा कि कोल्ड स्टोर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित किया जा रहा था। पुराने और जर्जर सिस्टम के बावजूद लापरवाही बरती गई, जिसके कारण गैस रिसाव और विस्फोट हुआ। अदालत ने मामले के तथ्यों और जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष लापरवाही के पर्याप्त साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और शर्तों के साथ चारों आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया। 

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