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पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी, विधायक धीरेंद्र की जमानत मंजूर

Sat, 13 Jul 2019 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2019 12:54 AM IST
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Former MP Sharad Tripathi, MLA Dhindendra granted bail
Former MP Sharad Tripathi, MLA Dhindendra granted bail
पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी और विधायक धीरेंद्र ने किया सरेंडर, जमानत मंजूर
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प्रयागराज। कानून के उल्लंघन के मुकदमे में संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी और श्याम सुंदर वर्मा ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानतें मंजूर कर ली और रिहा कर दिया। पूर्व सांसद के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। घटना 26 जून 2012 की संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने की है। आरोप है कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा के समर्थन में पूर्व सांसद सहित अन्य समर्थक अनुमति के बिना झंडा-बैनर लगा कर नारे बाजी करते हुए जुलूस निकाला था। पुलिस ने कानून के उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।

इसी तरह बलवा और जानलेवा हमला करने के मुकदमे में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में रायबरेली सरेनी के विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। घटना 22 अगस्त 1991 की लखनऊ के हसनगंज थाने की है। एसआई विजय प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि लखनऊ बंद के दौरान छात्रनेता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह आदि अन्य छात्रों के साथ दुकानदारों पर हमला कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर छात्रावास की ओर भाग गए थे।
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