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कोर्ट : अवैध खनन के मामले में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया ने दी डिस्चार्ज अर्जी
Wed, 27 Oct 2021 11:00 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 27 Oct 2021 11:00 PM IST
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कपिलमुनि करवरिया। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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फूलपुर से पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया ने अवैध बालू खनन के मामले में दर्ज मुकदमे में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अभियोजन को समय दिया है। पूर्व सांसद को बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में नैनी जेल से लाकर पेश किया गया।
कपिल मुनि पर कौशाम्बी में बालू के अवैध खनन का आरोप है। पूर्व सांसद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। एसडीएम मंझनपुर ने पूर्व सांसद के विरुद्ध थाना पश्चिम शरीरा में बालू के अवैध खनन का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद की ओर से पेश की गई अर्जी का जवाब देने के लिए एडीजीसी राजेश गुप्ता ने कोर्ट से समय मांगा। एडीजीसी की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि नियत की है।
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कपिल मुनि पर कौशाम्बी में बालू के अवैध खनन का आरोप है। पूर्व सांसद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। एसडीएम मंझनपुर ने पूर्व सांसद के विरुद्ध थाना पश्चिम शरीरा में बालू के अवैध खनन का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद की ओर से पेश की गई अर्जी का जवाब देने के लिए एडीजीसी राजेश गुप्ता ने कोर्ट से समय मांगा। एडीजीसी की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि नियत की है।
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हत्या में आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने गोली मारकर हत्या करने के आरोपी राजेंद्र द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने अभियोजन को सुन कर दिया है घटना 1 अगस्त 2021 की लालापुर थाने की है। वादी प्रकाश द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आपसी जमीन के विवाद में समझौता करने के लिए पहले से साजिश रचकर आरोपित ने अपने घर पर उसके पिता पुष्कर नाथ द्विवेदी को बुलाया और बिना कोई समझौते की बात किए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
एडीजीसी भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया आरोपित ने लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से दो गोली मारी, जिससे पुष्कर द्विवेदी की मौके पर मौत हो गई थी। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। थाना प्रभारी शंकरगढ़ वृंदावन राय ने मुखबिर सूचना पर आरोपित को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित ने पुलिस को बयान दिया था कि यह वही बंदूक है ,जिससे हत्या कारित की गई है। अपराध की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला न्यायालय ने गोली मारकर हत्या करने के आरोपी राजेंद्र द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने अभियोजन को सुन कर दिया है घटना 1 अगस्त 2021 की लालापुर थाने की है। वादी प्रकाश द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आपसी जमीन के विवाद में समझौता करने के लिए पहले से साजिश रचकर आरोपित ने अपने घर पर उसके पिता पुष्कर नाथ द्विवेदी को बुलाया और बिना कोई समझौते की बात किए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
एडीजीसी भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया आरोपित ने लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से दो गोली मारी, जिससे पुष्कर द्विवेदी की मौके पर मौत हो गई थी। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। थाना प्रभारी शंकरगढ़ वृंदावन राय ने मुखबिर सूचना पर आरोपित को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित ने पुलिस को बयान दिया था कि यह वही बंदूक है ,जिससे हत्या कारित की गई है। अपराध की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।