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हाईकोर्ट : स्कूली बच्चों के लिए सड़क निर्माण को वन विभाग जल्द जारी करे एनओसी

Wed, 26 Aug 2026 04:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Aug 2026 04:05 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है।

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Forest Department should soon issue NOC for road construction for school children.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है। कहा है कि एनओसी सामान्य गति से नहीं, बल्कि शीघ्रता से जारी किया जाए।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन 1.6 किलोमीटर हिस्सा वन भूमि में आने से निर्माण वन विभाग की अनुमति पर निर्भर है। वर्ष 2015 में निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन एनओसी न मिलने से परियोजना बाद में रद्द कर दी गई। अब राज्य सरकार ने नए सिरे से एनओसी हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है।
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कोर्ट को यह भी बताया गया कि अंतरिम व्यवस्था के तहत सड़क को वाहनों के चलने योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश और भूभाग की प्रकृति के कारण अस्थायी व्यवस्था जल्द खराब हो जाती है। राज्य ने सीमेंट की सड़क को आवश्यक बताया।कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और हमीरपुर के संभागीय वन अधिकारी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। आदेश की प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भेजने को कहा गया, ताकि एनओसी में और देरी न हो। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। 

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