{"_id":"6037b0228ebc3e769f09329f","slug":"father-s-killer-son-sentenced-to-life-imprisonment-fine-of-two-lakh","type":"story","status":"publish","title_hn":"पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा , दो लाख का अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा , दो लाख का अर्थदंड
Thu, 25 Feb 2021 07:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Feb 2021 07:41 PM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महेवाघाट कोतवाली के अंदावा गांव में वर्ष 2016 में हुए अमीर सिंह हत्याकांड में अदालत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारे ने भूमि बेचने की बात को लेकर अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। बृहस्पतिवार को अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक महेवाघाट कोतवाली क्षेत्र के अंदावा गांव निवासी सुधीर सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 सितंबर 2016 की रात उसके भतीजे योगेश सिंह उर्फ शिशु का अपने पिता अमीर सिंह से जमीन बेचने को लेकर विवाद हो गया। इसी बात को लेकर आरोपी योगेश ने फावड़े व धारदार हथियार से अपने पिता को काट डाला। वारदात के बाद आरोपी भतीजा योगेश मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
महेवाघाट कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद योगेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम रमेश कुमार यादव की कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने 10 लोगों की गवाही कराई। पत्रावलियों की जांच और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी योगेश को दोषी करार दिया। अदालत ने पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के मुताबिक महेवाघाट कोतवाली क्षेत्र के अंदावा गांव निवासी सुधीर सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 सितंबर 2016 की रात उसके भतीजे योगेश सिंह उर्फ शिशु का अपने पिता अमीर सिंह से जमीन बेचने को लेकर विवाद हो गया। इसी बात को लेकर आरोपी योगेश ने फावड़े व धारदार हथियार से अपने पिता को काट डाला। वारदात के बाद आरोपी भतीजा योगेश मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
महेवाघाट कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद योगेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम रमेश कुमार यादव की कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने 10 लोगों की गवाही कराई। पत्रावलियों की जांच और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी योगेश को दोषी करार दिया। अदालत ने पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन