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पूर्व मंत्री ने किया अपना जुर्म स्वीकार तो जुर्माने के साथ मुकदमा खत्म

Wed, 31 Oct 2018 06:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Wed, 31 Oct 2018 06:25 PM IST
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ex minister accepts his fault, case end with economic punishment
court - फोटो : PTI

चुनाव के समय जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब भी नेता कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे संहिता का उल्लंघन माना जाता है। और अगर शिकायत हो जाए तो मुकदमा भी झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब पूर्व मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो अदालत ने कुछ जुर्माना लगाकर पूर्व मंत्रीजी को इस मामसे ले मुक्ति दे दी। 

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जानकारी मिली है कि अदालत में आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में पूर्व मंत्री रामरती बिंद ने जब अपना अपराध कुबूल कर लिया तो कोर्ट ने 17 सौ रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया और इसके बाद मुकदमा खत्म हो गया। 
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मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। अदालत में पूर्व मंत्री ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए जज से मुकदमा समाप्त करने का आग्रह किया तो फैसला उनके पक्ष में गया। हालांकि इसी मामले कई और लोग भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत फिर से 5 नवंबर को बैठेगी।  

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