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टीजीटी की अर्हता रखने वाले अर्ह

Tue, 25 Feb 2020 01:15 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 01:15 AM IST
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टीजीटी सिलाई की कोई एक योग्यता रखने वाले अर्ह
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0 हाईकोर्ट ने दिया परिणाम जारी करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उप्र इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में टीजीटी सिलाई के निर्धारित दो योग्यताओं में से कोई भी एक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अर्ह हैं। निर्धारित अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के उपखंड ए और बी में योग्यताएं निर्धारित की गईं हैं। इनमें से कोई ए या बी की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने से इंकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सचिव प्रयागराज को एक माह में परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने हरिशंकर साहू सहित कई अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व राज्य सरकार के अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पक्ष रखा। याचीगण ने हाईस्कूल सिलाई अध्यापक पद की भर्ती में आवेदन किया। सवाल उठा कि खंड ए में निर्धारित योग्यता इंटरमीडिएट में सिलाई विषय और बी में निर्धारित योग्यता हाईस्कूल और सिलाई में डिप्लोमा दोनों अर्हताएं अनिवार्य हैं या इनमें से कोई एक। दोनों खंडों के बीच अथवा शब्द न होने के कारण यह भ्रम पैदा हुआ। कोर्ट ने कहा कि खंड ए और बी के बीच अथवा पढ़ा जाए। इनमें से कोई एक अर्हता रखने वाला नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।
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