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दहेज हत्या के आरोपी पति व सास को आठ वर्ष की कैद

Sat, 23 Nov 2019 01:09 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2019 01:09 AM IST
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eighy years imprison ment in dowry murder case
प्रयागराज। दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या करने की आरोपी पति और सास को अदालत ने आठ वर्ष की कैद तथा चार चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया
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यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज रचना सिंह ने एडीजीसी मृत्युंजय त्रिपाठी एवं राजकुमार सोनी तथा आरोपियों के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया है। सीमा देवी जिला रीवा के ग्राम पिपरिया निवासी हैं, इन्होंने अपनी बेटी पूनम सिंह की शादी 18 मई 2014 को शिव कुमार सिंह उर्फ चंदन सिंह निवासी ग्राम पुरवाखास थाना औद्योगिक क्षेत्र इलाहाबाद के साथ किया था। ससुराल में दहेज में 50 हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसी को लेकर की 18 जुलाई 2016 को रात 12 बजे पति शिवकुमार और सास ने पूनम को मारा.पीटा और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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