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High Court : जमीन पर अतिक्रमण है या नहीं डीएम हलफनामा देकर बताएं, 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Wed, 17 Sep 2025 03:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Sep 2025 03:35 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जौनपुर के डीएम, तहसीलदार शाहगंज व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि गोरारी खलीलपुर गांव के चकरोड व मजडीहा में नवीन परती, बाहा व तालाब भूमि पर कब्जा है या नहीं।

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DM should inform through affidavit whether there is encroachment on the land or not
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जौनपुर के डीएम, तहसीलदार शाहगंज व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि गोरारी खलीलपुर गांव के चकरोड व मजडीहा में नवीन परती, बाहा व तालाब भूमि पर कब्जा है या नहीं। कब्जा है तो हटाने के लिए क्या प्रयास किए गए। खलीलपुर के महेंद्र प्रताप की जनहित याचिका पर छह अक्तूबर व मजडीहा गांव के गंगा प्रसाद की जनहित याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। दोनों ही मामलों में डीएम व तहसीलदार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने दिया है। 

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