हाईकोर्ट : चमड़ा वर्कशॉप बेचने की अनुमति देने पर डीएम को निर्णय लेने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रीयल टैनर कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को मथुरा की आबादी वाले इलाके से शिफ्ट करने के बाद वर्कशॉप की बिक्री की अनुमति दिए जाने के मामले में जिलाधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रीयल टैनर कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को मथुरा की आबादी वाले इलाके से शिफ्ट करने के बाद वर्कशॉप की बिक्री की अनुमति दिए जाने के मामले में जिलाधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची दो हफ्ते में प्रत्यावेदन दे, जिसपर जिलाधिकारी जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी मथुरा की टिप्पणी लेकर छह हफ्ते में निर्णय लें।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि सरकारी नीति के तहत सोसायटी मरे हुए जानवरों का निस्तारण तथा जानवरों की खाल से चमड़ा बनाने का काम करती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण सोसायटी का वर्कशॉप आबादी से घिर गया तो 2007 में आबादी से बाहर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया।
याची ने सोसायटी शिफ्ट करने के लिए जमीन भी खरीद ली और जिलाधिकारी से पुराना वर्कशॉप बेचने की अनुमति मांगी। जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके कारण नया वर्कशॉप शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी मामले में जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है।