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निदेशक मंडी परिष्द हाईकोर्ट में तलब
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में मनमाना आदेश देने पर उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के निदेशक को तलब कर लिया है। उनको 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने परिषद की कार्य प्रणाली पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। निदेशक पर मृतक आश्रित को नियमित कर्मचारी पद पर नियुक्त न कर वर्कचार्जकर्मी के रूप में नियुक्त करने का आरोप है। सुमन सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना है कि उसे नियमित पद पर नियुक्ति का अधिकार है, मगर उसे वर्कचार्जकर्मी के रूप में नियुक्ति दी गई है जो मृतक आश्रित सेवा नियमावली के उद्देश्य के विपरीत है। सरकारी वकील ने भी कानूनी तथ्य को स्वीकार किया। सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
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कोर्ट ने परिषद की कार्य प्रणाली पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। निदेशक पर मृतक आश्रित को नियमित कर्मचारी पद पर नियुक्त न कर वर्कचार्जकर्मी के रूप में नियुक्त करने का आरोप है। सुमन सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।
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याची का कहना है कि उसे नियमित पद पर नियुक्ति का अधिकार है, मगर उसे वर्कचार्जकर्मी के रूप में नियुक्ति दी गई है जो मृतक आश्रित सेवा नियमावली के उद्देश्य के विपरीत है। सरकारी वकील ने भी कानूनी तथ्य को स्वीकार किया। सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
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