फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Directive issued to register an FIR regarding a forged remand order; next hearing on August 10.

High Court : फर्जी रिमांड आदेश पर एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Thu, 09 Jul 2026 07:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 09 Jul 2026 07:27 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फर्जी रिमांड आदेश पेश किए जाने को गंभीर मानते हुए याची के अधिवक्ता समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ललितपुर निवासी जितेंद्र सिंह निरंजन की याचिका पर दिया।

विज्ञापन
Directive issued to register an FIR regarding a forged remand order; next hearing on August 10.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फर्जी रिमांड आदेश पेश किए जाने को गंभीर मानते हुए याची के अधिवक्ता समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ललितपुर निवासी जितेंद्र सिंह निरंजन की याचिका पर दिया।

विज्ञापन


याची ने अवैध हिरासत का आरोप लगाते हुए रिहाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष तीन मई 2026 के दो अलग-अलग रिमांड आदेश प्रस्तुत किए गए, जिनमें अंतर मिलने पर कोर्ट ने मूल अभिलेख तलब कर जांच कराई। ललितपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एसी-एसटी) की जांच में सामने आया कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल रिमांड आदेश ही वास्तविक था।
विज्ञापन


वहीं, याचिका के साथ लगाया गया दस्तावेज केवल अहस्ताक्षरित प्रोफार्मा रिमांड शीट थी, जो आदेश के रूप में पेश की गई। जांच रिपोर्ट में याची के अधिवक्ता अनुपम वर्मा पर न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से अनधिकृत रूप से दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने ललितपुर के जिला जज को निर्देश दिया कि संबंधित लोगों के खिलाफ दो सप्ताह में एफआईआर दर्ज कराएं। दोषी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने और एक माह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 10 अगस्त को सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed