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गैंगस्टर मामले में दिलीप मिश्रा के पुत्र शुभम की जमानत खारिज 

Fri, 26 Feb 2021 12:50 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Feb 2021 12:50 AM IST
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Dileep Mishra's son Shubham's bail dismissed in gangster case From allahabad district Court
court - फोटो : सोशल मीडिया

जिला न्यायालय ने चाका के पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र के बेटे शुभम मिश्र की जमानत अर्जी गैंगेस्टर मामले में खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर वीरभद्र ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्याम धर द्विवेदी और गैंगस्टर मामले के विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान को सुनकर दिया है। प्रकरण औद्योगिक थाना क्षेत्र का है।  

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थाना प्रभारी ने  16 अगस्त 2020 को दिलीप मिश्रा के पुत्र शुभम मिश्र के विरुद्ध गैंगस्टर मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी कि यह गैंग का सदस्य है। शुभम की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर विशेष न्यायालय में सुनवाई की गई। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त कई आपराधिक मामलों में लिप्त है। विशेष न्यायालय ने जमानत पर रिहा किए जाने का आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है । 

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अतीक मामले में दाखिल निगरानी पर सुनवाई शुरू

Dileep Mishra's son Shubham's bail dismissed in gangster case From allahabad district Court
अतीक अहमद - फोटो : File

पूर्व सांसद अतीक अहमद की रिमांड नामंजूर किए जाने के मामले में दाखिल निगरानी पर स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने अभियोजन को निगरानी से संबंधित कागजात दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन को सुन कर दिया है।

डीजीसी जीसी अग्रहरि ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अतीक अहमद के धूमनगंज थाने से संबंधित नौ आपराधिक मामलों में रिमांड अस्वीकार कर दी थी। जिसके आदेश के खिलाफ अभियोजन द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कर रही है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अभियोजन से कहा है की सात मई 2020 के आदेश का आधार निगरानी में लिया गया है, लेकिन आदेश की प्रति दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने अभियोजन को आदेश की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बैटरी रिक्शा चालक अपहरण कांड में लेखपालों को मिली जमानत

Dileep Mishra's son Shubham's bail dismissed in gangster case From allahabad district Court
bail
जिला न्यायालय ने बैटरी रिक्शा चालक का अपहरण करने में आरोपी लेखपाल महेश मिश्रा, मनीष यादव, कमलाकर सिंह और नवीन सोनकर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश अपर जिला जज संजय कुमार शुक्ला ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र, प्रमोद कुमार सिंह व लल्लन यादव व अन्य अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दिया है । 


घटना 19 फरवरी 2021 की जार्जटाउन थाने की है। थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बैटरी रिक्शा चालक सालिम सरस्वती अस्पताल चौराहा पहुंचा तो मारुति कार में टक्कर हो गई थी। आरोप है कि कार में सवार चार लोगों ने सालिम को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर जब कार सवार को पकड़ा तो पता चला कि यह चारों अभियुक्त कौशांबी में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने मुकदमा कायम करके चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। बाद में वादी मुकदमा एवं सालिम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर शपथ पत्र दे दिया कि वह इन लोगों के साथ स्वेच्छा से गया था, उसका अपहरण नहीं किया गया था ।

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