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आजम खां के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग खारिज
Fri, 14 Feb 2020 08:17 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 14 Feb 2020 08:17 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद मो. आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में कहा गया था कि किसानों व अन्य लोगों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की निष्पक्ष विवेचना की पुलिस से उम्मीद नहीं है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाए। न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति आरएन तिलहरी की खंडपीठ ने फरमूद हुसैन की याचिका बलहीन पाते हुए इसे रद्द कर दिया है।
सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने याचिका बलहीन मानते हुए वापस करते हुए खारिज कर दी है।
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याचिका में कहा गया था कि किसानों व अन्य लोगों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की निष्पक्ष विवेचना की पुलिस से उम्मीद नहीं है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाए। न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति आरएन तिलहरी की खंडपीठ ने फरमूद हुसैन की याचिका बलहीन पाते हुए इसे रद्द कर दिया है।
सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने याचिका बलहीन मानते हुए वापस करते हुए खारिज कर दी है।