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केजरीवाल कोर्ट में तलब, चुनावी सभा में कहा था 'जो वोट कांग्रेस को देगा वो देश से गद्दारी करेगा'
Sat, 15 Dec 2018 05:21 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 15 Dec 2018 05:21 AM IST
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चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगली तारीख पर कोर्ट मे उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।
घटना दो मई 2014 की अमेठी के मुसाफिर खाना थाने की है। आरोप है कि एक चुनावी सभा में केजरीवाल ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि ‘जो कांग्रेस को वोट देगा मेरा मानना है कि वह देश के साथ गद्दारी होगी।
भाजपा को जो वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा।’ पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की पत्रावली सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आई है।
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घटना दो मई 2014 की अमेठी के मुसाफिर खाना थाने की है। आरोप है कि एक चुनावी सभा में केजरीवाल ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि ‘जो कांग्रेस को वोट देगा मेरा मानना है कि वह देश के साथ गद्दारी होगी।
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भाजपा को जो वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा।’ पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की पत्रावली सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आई है।
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पूर्व मंत्री कलराज मिश्र कोर्ट में तलब
कानून का उल्लंघन करने के मामले में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को नोटिस जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि नियत तिथि पर यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना 28 मार्च 2009 की पीलीभीत के कोतवाली थाने की है। आरोप है कि कलराज मिश्र ने निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में आकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना 28 मार्च 2009 की पीलीभीत के कोतवाली थाने की है। आरोप है कि कलराज मिश्र ने निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में आकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
भड़काऊ भाषण मामले में सुरेश राणा तलब
भड़काऊ भाषण देने के मामले में लंबित मुकदमे में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने भाजपा के विधायक सुरेश राणा को तलब करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अगली नियत तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट और विधिक कार्रवाई की जा सकती है। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।
घटना 28 जनवरी 2017 की मुजफ्फर नगर के थाना भवन थाने की है। आरोप है कि विधायक सुरेश राणा ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विजय वाटिका हाल में जन सभा करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। प्रभारी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
घटना 28 जनवरी 2017 की मुजफ्फर नगर के थाना भवन थाने की है। आरोप है कि विधायक सुरेश राणा ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विजय वाटिका हाल में जन सभा करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। प्रभारी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
पूर्व सांसद आरके पटेल ने कराई जमानत
ददुआ को संरक्षण देने के मामले में लंबित मुकदमे में चित्रकूट के पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया।
यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण 1995 का चित्रकूट का है। पूर्व सांसद पर ददुआ को संरक्षण देने का आरोप है । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना बाद आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। मुकदमे की पत्रावली सुनवाई के लिए अन्तरित होकर स्पेशल कोर्ट आई है। शुक्रवार को पूर्व सांसद ने कोर्ट में सरेंडर कर अपनी जमानत कराई है।
यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण 1995 का चित्रकूट का है। पूर्व सांसद पर ददुआ को संरक्षण देने का आरोप है । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना बाद आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। मुकदमे की पत्रावली सुनवाई के लिए अन्तरित होकर स्पेशल कोर्ट आई है। शुक्रवार को पूर्व सांसद ने कोर्ट में सरेंडर कर अपनी जमानत कराई है।