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High Court : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी का फैसला मंगलवार को

Mon, 30 Jan 2023 10:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 30 Jan 2023 10:03 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के विरुद्ध एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में चल रहे विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।

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Decision of former minister Rakesh Dhar Tripathi in disproportionate assets case on Tuesday
Prayagraj News : पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के विरुद्ध एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में चल रहे विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल के विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता और आरोपित पूर्व मंत्री राकेश धर के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद फैसला के लिए ३१ जनवरी की तिथि नियत किया था। पूर्व मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया गया है , सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने १८ जून २०१३ मुट्ठीगंज थाने में पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।

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