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दो आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट

Wed, 25 May 2016 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 25 May 2016 01:36 AM IST
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Two warrants of arrest of the accused
क्राइम - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
मंगलवार को जिला न्यायालय में राजूपाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में सुनवाई हुई मगर गवाह उमेश पाल की गवाही नहीं हो सकी । मामले के दो आरोपियों आशिक उर्फ मल्ली और दिनेश के उपस्थित नहीं होने पर दोनों को गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।  उनके जमानतदारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश एडीजे आलोक कुमार शुक्ला ने दिया है।
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अभियोजन के अनुसार गवाह उमेश पाल की मंगलवार को गवाही होनी थी। मामले के आरोपी अतीक अहमद, अशरफ, इसरार, एजाज, फरहान, आबिद, केएस हनीफ आदि और वादी मुकदमा गवाह उमेश पाल अपने अधिवक्ता विनय सिंह के साथ उपस्थित थे। आरोपी मल्ली और दिनेश गैर हाजिर थे। अतीक अहमद के अधिवक्ता खान शौलत हनीफ, राधेश्याम पाण्डेय, फरहात और आरबी सिंह की ओर से अर्जी दी गई कि अवर न्यायालय में गवाह के बयान धारा 164 सीआरपीसी की नकलें उन्हे दी जाए। इस पर कोर्ट ने नकलें तैयार कर दिए जाने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई चार जून 2016 को होगी।
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