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Sant Kabir Nagar News: किशोरी की हत्या के आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

Mon, 24 Aug 2026 11:29 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:29 PM IST
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Gangster Act invoked against accused in teenage girl's murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। बेलहरकला थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
जिलाधिकारी की ओर से गैंग चार्ट अनुमोदित किए जाने के बाद पुलिस ने सोमवार को मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आलिम उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इसकी पुष्टि एसओ हरिकेश भारती ने की है।
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पुलिस के अनुसार बेलहरकला निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आलिम उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले ने संगठित गिरोह बना रखा है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
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एसओ हरिकेश भारती ने बताया कि किशोरी की मां ने 28 जून को 16 वर्षीय पुत्री के लापता होने की सूचना दी। रात करीब दो बजे उसको देखने गई मां को वह बिस्तर पर नहीं मिली। अगले दिन सुबह करीब सात बजे कब्रिस्तान के बगल सागौन के पेड़ की टहनी से उसके ही दुपट्टे में लिपटा शव लटका मिला।
मामले में थाना बेलहर कला में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी मोहम्मद शरीफ के मोबाइल से मृतका के मोबाइल और उसके साथी मोहम्मद आलिम से घटना की रात बातचीत होने तथा दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल के आसपास मिलने संबंधी साक्ष्य मिले।

विवेचना में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप सामने आया। इसके बाद प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धारा की बढ़ोतरी की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान आरोपियों ने पुलिस के चंगुल से भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने घटना के एक माह के भीतर आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।प
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