फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three of the principal, including the principal, were rejected for mass duplication

सामूहिक नकल कराने में प्रिंसिपल सहित तीन की जमानत खारिज

Wed, 07 Feb 2018 11:41 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
इलाहाबाद ब्यूरो Updated Wed, 07 Feb 2018 11:41 PM IST
विज्ञापन
जिला न्यायालय ने यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन कॉलेज में सामूहिक नकल कराने के आरोपी प्रिंसिपल शिव प्रसाद सिंह, कक्ष निरीक्षक अनिल तिवारी और सहायक अध्यापक शिव शंकर को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। यह आदेश एसीजेएम सुशील कुमार ने अभियोजन को सुनकर दिया है।
विज्ञापन


प्रकरण नैनी थाने के बाल भारती इंटर कालेज का है। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन एसटीएफ की टीम ने कॉलेज में सामूहिक नकल कराने में इन सभी को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा सात और दस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन

बुधवार को पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed