फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ten years imprisonment after 10 years in jail

दस साल जेल में काटने के बाद मिली एक वर्ष की सजा

Sat, 10 Jun 2017 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sat, 10 Jun 2017 01:29 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment after 10 years in jail
जेल
कहावत है कि विलंब से मिला न्याय, न्याय नहीं मिलने के समान है। मथुरा के उम्मेद सिंह के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। लूट और मारपीट के मामले में उम्मेद को सत्र न्यायालय ने दस साल की कैद सुनाई थी। सजा के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने उसे लूट के आरोप से बरी कर दिया मगर मारपीट के मामले में एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट के फैसले से उसे न्याय तो मिला पर तब तक उसके दस साल जेल में ही कट गए। इस स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


उम्मेद सिंह की जेल अपील पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सुनवाई की। उम्मेद अपना पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सका था इसलिए हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सौम्या चतुर्वेदी को उसका न्यायमित्र नियुक्त किया। उम्मेद के खिलाफ 1999 में मथुरा के बलदेव ने मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। सत्र न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए 2007 में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उम्मेद जेल चला गया। सजा के खिलाफ उसने जेल से ही अपील दाखिल की। मुकदमे की पैरवी न हो पाने के कारण अपील पर उसे जमानत नहीं मिली और हाईकोर्ट का फैसला आने तक दस वर्ष उसके जेल में ही बीत गए।
विज्ञापन


इस वर्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा जेलों में बंद कैदियों की अपीलों पर सुनवाई और शीघ्र निस्तारण का निर्णय लिया गया, जिसके तहत जून माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी जेल अपीलों पर सुनवाई चल रही है। अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उम्मेद को सिर्फ मारपीट का दोषी पाया और उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed