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भरी अदालत में पूर्व मंत्री नंदी को धमकाया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2014 11:53 PM IST
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रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले के मुकदमे की पैरवी कर रहे पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को भरी अदालत में धमकी मिली है। उन्होंने प्रार्थनापत्र देकर इसकी शिकायत कोर्ट से भी की है। नंदी का आरोप है कि हमले के एक मुख्य आरोपी राजेश पायलट ने उनको पिछली बार से भी ज्यादा बुरे अंजाम की धमकी दी है। उस वक्त वह अदालत द्वारा वारंट में पेश होने पहुंचे थे।
नंदी के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि कोर्ट ने नंदी को अदालत में हाजिर होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। इसके अनुपालन में मंगलवार को दिन में वह अदालत में हाजिर हुए और वारंट वापस लेने की अर्जी दी। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। मुकदमे के एक गवाह जगदीश की गवाही भी पूरी की गई। आरोप है कि नंदी जब कोर्ट से बाहर निकलने लगे तभी कटघरे में खड़े में राजेश पायलट ने उनको धमकाया। बकौल नंदी उनको पिछली बार से भी ज्यादा बुरे अंजाम के लिए धमकाया गया। राजेश पायलट ने कहा कि ‘अभी छोटे बम से मारा है इसके बाद बड़े बम से मारेंगे।’ इसकी जानकारी उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रमोद सिंह को और फिर लिखित अर्जी देकर गैंगस्टर कोर्ट जज कमलेश कच्छल को दी है।
उल्लेखनीय है कि नंदी पर 13 जुलाई 2011 को रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया। इसमें नंदी के सुरक्षाकर्मी राकेश मालवीय और पत्रकार विजय प्रताप सिंह की मौत हो गई। खुद नंदी गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की साजिश रचने और हमला करने के आरोप में विधायक विजय मिश्र, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र, राजेश पायलट, महेंद्र मिश्र सहित कुल 16 लोगोें को नामजद किया गया है। अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर दिया है और अब इस मुकदमे में गवाही चल रही है।
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सचिव पर हमले के आरोपी वकील की जमानत पर सुनवाई आज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। एडीए सचिव अमरनाथ उपाध्याय पर शनिवार को हमला करने के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता इंद्रदेव त्रिपाठी की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होगी। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र उनकी जमानत अर्जी पर पैरवी करेंगे। इंद्रदेव ने मंगलवार को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की मगर कुछ कागजातों की कमी की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी इसलिए बुधवार को डेट लगा दी गई है। इंद्रदेव को कर्नलगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है।
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नंदी के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि कोर्ट ने नंदी को अदालत में हाजिर होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। इसके अनुपालन में मंगलवार को दिन में वह अदालत में हाजिर हुए और वारंट वापस लेने की अर्जी दी। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। मुकदमे के एक गवाह जगदीश की गवाही भी पूरी की गई। आरोप है कि नंदी जब कोर्ट से बाहर निकलने लगे तभी कटघरे में खड़े में राजेश पायलट ने उनको धमकाया। बकौल नंदी उनको पिछली बार से भी ज्यादा बुरे अंजाम के लिए धमकाया गया। राजेश पायलट ने कहा कि ‘अभी छोटे बम से मारा है इसके बाद बड़े बम से मारेंगे।’ इसकी जानकारी उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रमोद सिंह को और फिर लिखित अर्जी देकर गैंगस्टर कोर्ट जज कमलेश कच्छल को दी है।
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उल्लेखनीय है कि नंदी पर 13 जुलाई 2011 को रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया। इसमें नंदी के सुरक्षाकर्मी राकेश मालवीय और पत्रकार विजय प्रताप सिंह की मौत हो गई। खुद नंदी गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की साजिश रचने और हमला करने के आरोप में विधायक विजय मिश्र, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र, राजेश पायलट, महेंद्र मिश्र सहित कुल 16 लोगोें को नामजद किया गया है। अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर दिया है और अब इस मुकदमे में गवाही चल रही है।
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सचिव पर हमले के आरोपी वकील की जमानत पर सुनवाई आज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। एडीए सचिव अमरनाथ उपाध्याय पर शनिवार को हमला करने के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता इंद्रदेव त्रिपाठी की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होगी। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र उनकी जमानत अर्जी पर पैरवी करेंगे। इंद्रदेव ने मंगलवार को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की मगर कुछ कागजातों की कमी की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी इसलिए बुधवार को डेट लगा दी गई है। इंद्रदेव को कर्नलगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है।