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नाबालिग के साथ दुष्कर्म में उम्रकैद

Sun, 16 Jul 2017 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 16 Jul 2017 01:46 AM IST
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Life imprisonment with minor
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
जिला न्यायालय ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी का आरोप साबित होने पर आरोपी मुन्ना लाल को लैंगिक अपराधों से बालक के संरक्षण अधिनियम (पोस्को एक्ट) के तहत उम्रकैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा का आदेश सुनाते अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य वीभत्स है और यह समाज की मानसिकता को झकझोरने वाला है। सजा का आदेश अपर जिला जज (पास्को एक्ट) सुनील कुमार ने दिया।
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एडीजीसी देवी शंकर ने अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य पेश किया। घटना कीडगंज थाने की है। पीड़ित बच्चियों का पिता कीडगंज में एक किराए के मकान में परिवार लेकर रहता था। एक मई 2013 की शाम उसकी चार और ढाई साल की पुत्रियों के रोने की आवाज आई तो उसकी मां ने मकान के छत पर जाकर देखा। वहां का नजारा देखकर वह आवाक रह गई। बच्चियों की मां को देखकर मुन्ना लाल वहां से भाग गया।  आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को उसकी मां के जरिए दिए जाने का आदेश दिया है।
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