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अशरफ हत्याकांड में अतीक की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल

Tue, 28 Feb 2017 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Tue, 28 Feb 2017 01:25 AM IST
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Ashraf filed an application to cancel the bail of murder Atiq
अतीक अहमद (फाइल फोटो)

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सोमवार को जिला न्यायालय में अशरफ हत्याकांड में अभियोजन ने अतीक अहमद की एक और मामले में जमानत खारिज किए जाने की अर्जी  दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को नोटिस जारी किया  है। मामले की सुनवाई एक अप्रैल 2017 को होगी। यह ओदश जिला जज एसके पचौरी ने डीजीसी राम अभिलाष सिंह को सुनकर दिया है।

अभियोजन के अनुसार मामला थाना धूमनगंज का है। वादी हाजी मो. इस्लाम ने मुकदमा दर्ज कराया था। 20 जनवरी 2003 को अतीक अहमद के पड़ोसी अशरफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद सहित अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए है। प्रकरण एडीजे  कोर्ट में गवाही में विचाराधीन है। अर्जी में कहा गया है कि अतीक ने इस मामले में जमानत पर रहते हुए जमानत की शर्तों का उल्घंन किया है।
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अभियोजन ने गैंगस्टर मामले में अतीक की जमानत निरस्त करने की अर्जी दी थी। अर्जी पर सुनवाई से पहले सोमवार को अभियोजन ने अर्जी वापस ले ली और संशोधित अर्जी फिर से दाखिल की। जिसकी सुनवाई एक मार्च 2017 को होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभियोजन से अर्जी दाखिल करने में भारी चूक की थी। जमानत निरस्त कराने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी होती है, जो नहीं ली गई थी। साथ ही बिना शपथ पत्र ही अर्जी दाखिल कर दी थी। गलती का ज्ञान होने के बाद संशोधित अर्जी प्रस्तुत की गई है।
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इलाहाबाद। शियाट्स मामले की जांच और अतीक की जमानत निरस्त कराने के मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अतीक के खिलाफ की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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