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रिकॉर्ड के साथ एसडीएम ज्ञानपुर हाईकोर्ट में तलब, बिना डिक्री के जमीन पर कब्जा देने पर कोर्ट सख्त
Mon, 09 Nov 2020 09:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 09 Nov 2020 09:01 PM IST
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court
- फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्ञानपुर भदोही को पत्रावली के साथ 11 नवंबर को दुबारा हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को वह अदालत में हाजिर थे। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने राम मूर्ति पांडेय की याचिका पर दिया है।
संपत्ति के बंटवारे के एक विवाद पर सिविल कोर्ट ने याची के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसकी डिक्री तैयार ही हो रही थी कि इसी बीच एस डी एम ने विपक्षियों को कब्जा सौपने का आदेश दे दिया। जिस पर उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया और निर्माण भी करा रहे हैं। इसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई हैं। कोर्ट ने बिना डिक्री के कब्जा सौपने को गंभीरता से लिया और रिकार्ड के साथ एसडीएम को तलब किया है।
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संपत्ति के बंटवारे के एक विवाद पर सिविल कोर्ट ने याची के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसकी डिक्री तैयार ही हो रही थी कि इसी बीच एस डी एम ने विपक्षियों को कब्जा सौपने का आदेश दे दिया। जिस पर उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया और निर्माण भी करा रहे हैं। इसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई हैं। कोर्ट ने बिना डिक्री के कब्जा सौपने को गंभीरता से लिया और रिकार्ड के साथ एसडीएम को तलब किया है।
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