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Court : सकलडीहा के विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Fri, 17 Dec 2021 05:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Dec 2021 05:58 PM IST
सार

यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है। प्रकरण चंदौली जनपद के बुलवा थाने का है।

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Court: Sakaldiha MLA Sushil Singh's anticipatory bail application rejected
court - फोटो : Social Media

विस्तार

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने चंदौली जनपद के सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रकरण में कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं है और ना ही प्रकरण की पत्रावली विचाराधीन है। इस  स्तर पर इस न्यायालय को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

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यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है। प्रकरण चंदौली जनपद के बुलवा थाने का है। वादी उपनिरीक्षक शिव शंकर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच दिसंबर 2021 को वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर कानून व्यवस्था की ड्यूटी में था। अचानक विधायक सकलडीहा अपने समर्थकों और सपा नेता संतोष यादव के साथ बड़ी संख्या में आए और सरकार विरोधी नारा लगाने लगे।
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समझाने पर नहीं माने और पुलिस बल के साथ हाथापाई करने लगे और सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न किया। जिसके बाबत विधायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक की ओर से स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए कहा कि इस न्यायालय में उन्हीं पत्रावली पर विचार किया जाता है जो विचाराधीन है। अभी इस प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल नहीं है और ना ही संज्ञान लिया गया है। लिहाजा इस कोर्ट को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

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