फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   court rejected petition of ex MLA Saeed Ahmad.

पूर्व विधायक सईद अहमद की अर्जी खारिज

Thu, 09 May 2019 12:32 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 09 May 2019 12:32 AM IST
विज्ञापन
court rejected petition of ex MLA Saeed Ahmad.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

पूर्व विधायक सईद अहमद को धोखाधड़ी मामले में स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए से राहत नहीं मिली है। स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त करने वाली अर्जी नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अर्जी में कोई विधिक बल नहीं है, इसलिए यह खारिज होने योग्य है। मामले में पूर्व विधायक अभियुक्त हैं और उनके खिलाफ आरोप तय किया जा चुका है एवं प्रकरण साक्ष्य में लंबित है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरि ओंकार सिंह, राधेकृष्ण मिश्र, लाल चंदन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।

विज्ञापन


प्रकरण सिविल लाइंस थाने का है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि पूर्व विधायक सईद अहमद के खिलाफ वादी सरदार जोगिंदर सिंह ने नौ जून 2014 को धोखे से जमीन हड़पने मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। जिसे एसएसपी ने निरस्त कर अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था। अग्रिम विवेचना के बाद सईद अहमद के खिलाफ पांच अक्तूबर 2016 को धोखाधड़ी की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपपत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर दर्ज रजिस्टर कर लिया। सईद अहमद की ओर से डिस्चार्ज किए जाने की अर्जी दी गई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल निगरानी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका भी एक अगस्त 2017 को खारिज हो गई। प्रकरण में सीजेएम ने 22 अगस्त 2017 को आरोप तय कर दिया। सईद अहमद की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि आरोपपत्र पर कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश निरस्त किया जाए। बचाव पक्ष का तर्क था कि पत्रावली पर कथित इकरारनामा की प्रति संलग्न नहीं है। अभियोजन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण साक्ष्य में लंबित है। बचाव पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed