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Prayagraj News: कोरोना से मौत मामले में कोर्ट ने 30 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश
Fri, 09 Aug 2024 06:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Fri, 09 Aug 2024 06:13 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान याची के पति सहायक अध्यापक नीरज कुमार की कोविड से मौत मामले में मथुरा के डीएम को एक माह में 30 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय में राशि नहीं देने पर आठ फीसदी ब्याज देना होगा।
न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने मीना कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया। याची के वकील असीम कुमार राय पक्ष रखा। याची के पति प्राथमिक विद्यालय हथियावली, मथुरा में सहायक अध्यापक थे। जिला बेसिक अधिकारी ने याची के पति को 15 अप्रैल 2021 को चुनाव ड्यूटी के प्रशिक्षण के लिए भेजा। इस दौरान वह कोविड से पीड़ित हो गए और उनकी जान चली गई।
शासनादेश जारी किया गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से मौत पर 30 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। याची के वकील ने दलील दी कि 15 मई 2024 के आदेश से डीएम ने याची को पति की ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत पर 30 लाख रुपये मुआवजा का हकदार बताया था। किंतु इसका भुगतान नहीं किया गया।
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न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने मीना कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया। याची के वकील असीम कुमार राय पक्ष रखा। याची के पति प्राथमिक विद्यालय हथियावली, मथुरा में सहायक अध्यापक थे। जिला बेसिक अधिकारी ने याची के पति को 15 अप्रैल 2021 को चुनाव ड्यूटी के प्रशिक्षण के लिए भेजा। इस दौरान वह कोविड से पीड़ित हो गए और उनकी जान चली गई।
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शासनादेश जारी किया गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से मौत पर 30 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। याची के वकील ने दलील दी कि 15 मई 2024 के आदेश से डीएम ने याची को पति की ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत पर 30 लाख रुपये मुआवजा का हकदार बताया था। किंतु इसका भुगतान नहीं किया गया।
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