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जिला न्यायालय से बर्खास्त कर्मचारी पहुंचे कोर्ट

Fri, 30 Sep 2016 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 30 Sep 2016 02:14 AM IST
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Court of the District Court dismissed the employee arrived
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

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इलाहाबाद। जनपद न्यायालय इलाहाबाद में सेवा से बर्खास्त जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसों ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने जिला जज से इस मामले में जवाब मांगा है। जगदीश कुमार यादव और सात अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक जनपद न्यायालय में जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के 2341 पदों पर भर्ती के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। भर्ती में अर्हता ‘डोएट’ से ट्रिपल सी कंप्यूटर में डिग्री और अन्य अर्हताएं शामिल थी। याचीगण ने इन पदों के लिए आवेदन किया और चयनित हो गए। 29 सितंबर और एक अक्तूबर 2015 को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। 11 माह की सेवा के बाद जिला जज ने याचीगण को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि उनके पास ट्रिपल सी की योग्यता आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2014 तक होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं था। याचीगण को ट्रिपल सी का सर्टीफिकेट आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद मिला है।
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 जिला जज के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही याचीगण ट्रिपल सी की परीक्षा पास कर चुके थे। परीक्षा परिणाम ऑन लाइन घोषित कर दिया गया था। डोएट ने सर्टीफिकेट बाद में दिया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदन की अंतिम तिथि को याचीगण अर्ह नहीं थे। कोर्ट ने इस मामले में जिला जज से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 अक्तूबर तय की है। 
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