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Court News : किराएदारी में महिला के हत्यारे की जमानत निरस्त
Mon, 16 May 2022 10:34 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 16 May 2022 10:34 PM IST
सार
वादी मुकदमा रामनारायण वर्मा ने बताया कि वह सुरेश शुक्ला के मकान में पिछले तीन वर्षों से किराए का कमरा लेकर परिवार के साथ रह रहा था। मकान मालिक का भाई अभिमन्यु शुक्ला मुझे व मेरी पत्नी को मकान खाली करने के लिए कहता था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
धूमनगंज थानाक्षेत्र के अंतर्गत मकान खाली कराने के विवाद में किराएदार रामनारायण वर्मा की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अभिमन्यु शुक्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया।
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वादी मुकदमा रामनारायण वर्मा ने बताया कि वह सुरेश शुक्ला के मकान में पिछले तीन वर्षों से किराए का कमरा लेकर परिवार के साथ रह रहा था। मकान मालिक का भाई अभिमन्यु शुक्ला मुझे व मेरी पत्नी को मकान खाली करने के लिए कहता था।
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दिनांक 13 जनवरी 2022 को दोपहर करीब एक बजे अभियुक्त अभिमन्यु शुक्ला ने मेरी अनुपस्थिति में दिनदहाड़े घर में घुसकर मेरे बड़े बेटे विवेक के सामने मेरी पत्नी संगीता वर्मा को पिस्तौल से गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। याची की ओर से तर्क दिया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि उसे किराएदारी के विवाद में हत्या की है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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