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मारपीट, लूट के आरोप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार तलब
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प्रयागराज। महिला से मारपीट करने, गाली देने, जान से मारने की धमकी देने एवं लूट करने के आरोप में अदालत ने सोरांव के तहसीलदार रमेश चंद्र यादव और नायब तहसीलदार अभिषेक पाठक और राजकुमार शर्मा थाना प्रभारी होलागढ़ आदि को बतौर अभियुक्त आरोपों का सामना करने के लिए कोर्ट में तलब किया है। अदालत ने इन सभी को 21 दिसंबर 2019 को हाजिर होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया।
यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने शाहपुर उर्फ नवादा निवासी लालती देवी के परिवाद पर उनके अधिवक्ता एसपी शुक्ला को सुन कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी तथा लूट का अपराध प्रथम दृष्टया किया जाना प्रतीत होता है, इसलिए उपरोक्त धाराओं में इन सभी को तलब किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया कि आरोपितों को 21 दिसंबर 19 के लिए समन जारी किया जाए।
यह रहा मामला
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। उसका जमीन के संबंध में मुकदमा अदालत में चल रहा है। सात जून 2015 को तहसीलदार, थानेदार व अन्य ने उसकी जमीन पर बोई हुई फसल को नष्ट करा दिया और उसे बेदखल कर उसके विपक्षी को जमीन का कब्जा दिला दिया।
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यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने शाहपुर उर्फ नवादा निवासी लालती देवी के परिवाद पर उनके अधिवक्ता एसपी शुक्ला को सुन कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी तथा लूट का अपराध प्रथम दृष्टया किया जाना प्रतीत होता है, इसलिए उपरोक्त धाराओं में इन सभी को तलब किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया कि आरोपितों को 21 दिसंबर 19 के लिए समन जारी किया जाए।
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यह रहा मामला
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। उसका जमीन के संबंध में मुकदमा अदालत में चल रहा है। सात जून 2015 को तहसीलदार, थानेदार व अन्य ने उसकी जमीन पर बोई हुई फसल को नष्ट करा दिया और उसे बेदखल कर उसके विपक्षी को जमीन का कब्जा दिला दिया।
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