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कोर्ट : मानव तस्करी कर देह व्यापार कराने के दोषी पहुंचे हाईकोर्ट
Thu, 17 Feb 2022 11:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 17 Feb 2022 11:51 PM IST
सार
मामला प्रयागराज के मीरगंज का है। यहां से 2016 में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए युवतियोंको अभियुक्तों के चंगुल से मुक्त कराया था। मामले में 48 लोगों को आरोपित किया था। प्रयागराज जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 41 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी।
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विस्तार
प्रयागराज जिला न्यायालय द्वारा मानव तस्करी और देह व्यापार कराए जाने के मामले केदोषियों ने जिला न्यायालय केफैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाद दाखिल करने केलिए 23 मार्च तक समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
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मामला प्रयागराज के मीरगंज का है। यहां से 2016 में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए युवतियोंको अभियुक्तों के चंगुल से मुक्त कराया था। मामले में 48 लोगों को आरोपित किया था। प्रयागराज जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 41 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। याची की ओर से जिला न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा केखिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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