फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Court approves withdrawal of BJP MLA Harshvardhan Bajpai's case, case was registered in 2012

प्रयागराज : भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेई का मुकदमा वापस लेने पर कोर्ट ने लगाई मुहर, 2012 में दर्ज हुआ था केस

Sun, 21 May 2023 03:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 21 May 2023 03:33 PM IST
विज्ञापन
Court approves withdrawal of BJP MLA Harshvardhan Bajpai's case, case was registered in 2012
शहर उत्तरी के भाजपा विधायक हर्ष वर्धन बाजपेयी। - फोटो : अमर उजाला

भाजपा के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के विरुद्ध जनवरी 2012 में शिवकुटी थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमे के वापस लेने पर अदालत ने मुहर लगा दी है। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए नवनीत सिंह ने अभियोजन के वाद वापसी अर्जी को मंजूर करते हुए प्रकरण को खत्म कर दिया है।

विज्ञापन


फौजदारी मामलों के जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के विरुद्ध जनवरी 2012 में शिवकुटी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप था कि दुर्घटना में मृत्य के बाद हर्षवर्धन बाजपेयी ने दो ढाई सौ व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया था। रास्ता अवरुद्ध होने से जनता को परेशानी हुई थी। सरकार ने इस प्रकरण को वापस ले लिया था। अब अदालत ने भी इसे स्वीकार कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed