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सरकारी सार्वजनिक भूमि पर बने पूजा स्थलों को हटाने में नाकामी पर कोर्ट नाराज

Sat, 09 Jan 2021 01:46 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jan 2021 01:46 AM IST
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Court angry over failure to remove places of worship on government public land
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सरकारी जमीनों पर बने अवैध पूजा स्थलों को हटाने की कोई कार्रवाई न किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और मुख्य सचिव से पूछा है कि कैसे व किस तरीके से लोक संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाएंगे । कोर्ट ने मुख्य सचिव को 12 जनवरी को पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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कोरोना संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने पूजा स्थलों को हटाने के निर्देश पर कोई प्रगति नहीं हुई। राज्य सरकार नहीं बता नहीं पा रही कि क्या किया जाए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ही बताए कि इस संबंध में किसे आदेश दिया जाए। कोर्ट ने दोनों के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की और मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है।
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माघ मेले की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा योजना से कोर्ट संतुष्ट नहीं

प्रयागराज माघ मेले की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्य सचिव व मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कम से कम पांच दिन तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले ही मेले मे प्रवेश पा सकेंगे। प्रयागराज शहर के बारे में कोई योजना नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि यदि एक भी कोरोना संक्रमित शहर में आया तो पूरे मेले में संक्रमण फैलते देर नहीं लगेगी। कोर्ट ने सरकार की योजना को संतोषजनक नहीं माना और संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने की योजना पेश करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना की पूरी जानकारी मांगी है।
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ब्वायज हाईस्कूल की सड़क पटरी को वेंडिंग जोन बनाए जाने पर मांगी जानकारी

प्रयागराज में ब्वायज हाईस्कूल की सड़कपटरी को वेंडिंग जोन बनाने पर रिहायशी कालोनी के लोगों को जुटने वाली भारी भीड़ व आए दिन घटित हो रही अप्रिय घटनाओं को लेकर दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने नगर निगम से जानकारी मांगी है। 

एसआरएन में कोविड मरीजों के लिए दूसरे गेट पर मांगा हलफनामा

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड 19 मरीजों के लिए दूसरा गेट बनाने के मुद्दे पर कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से हलफनामा मांगा है कि गेट का निर्माण पूरा हुआ या नहीं और यदि निर्माण पूरा नहीं हो सका है तो प्रोजेक्ट मैनेजर हाजिर होकर बताएं कि उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने की कार्यवाही क्यों न की जाए। 

तालाब बहाली मामले में नगर आयुक्त तलब

कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित तालाब की बहाली मामले में नगर आयुक्त व पीडीए के जोनल अधिकारी को तलब किया है और पूछा है कि कोर्ट की डिक्री का पालन किया गया कि नहीं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि भविष्य में तालाब की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न होने दिया जाए, तालाब बहाल किया जाए और इसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सिविल लाइंस में पार्किंग स्थल बहाली पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीडीए कालोनी में अवैध अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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