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Court : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना
Sat, 20 Jun 2026 05:48 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 20 Jun 2026 05:48 PM IST
सार
जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अंजू कनौजिया की अदालत ने दिया।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अंजू कनौजिया की अदालत ने दिया।
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नवाबगंज क्षेत्र निवासी आरोपी मोहम्मद शब्बीर के खिलाफ नवाबगंज थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अभियोजन के अनुसार 10 फरवरी 2022 को आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को बेर बीनने का लालच देकर अपने परिसर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को चाकू दिखाकर धमकाया गया और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
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विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, पीड़िता, चिकित्सक, विद्यालय के प्रधानाचार्य और विवेचक सहित छह गवाहों को अदालत में पेश किया। अभियोजन ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कठोर दंड की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की वृद्धावस्था, आर्थिक स्थिति और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने की दलील दी।
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अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा होने पर उसकी 80 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिवार को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही मामले को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत विचार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित किया गया है।