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हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं

Fri, 09 Jul 2021 08:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Jul 2021 08:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी बुलंदशहर के मोहम्मद शाहिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों की चेन टूटी है।

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Conditional bail granted to murder accused, High Court said no eyewitness to the incident
अदालत

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी बुलंदशहर के मोहम्मद शाहिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों की चेन टूटी है। जिसे  मुकद्दमें के विचारण में स्पष्ट किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव ने दिया है।
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मोहम्मद यूनुस ने 13 अक्टूबर 18 को बुलंदशहर के कोतवाली नगर में  अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि 9,/10 अक्टूबर 18 की रात पूर्व विधायक की बंद कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

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पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी तो जांच सी बी सी आई डी को सौंपी गई। उसने चार्जशीट दाखिल कर याची पर हत्या करने का आरोप लगाया। याची 19मार्च 20से जेल में बंद हैं। योजना बद्ध तरीके से हत्या करने का आरोप है। आरोपी मृतक के साथ कमरे में सोया था। लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।जिसपर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।

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