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हाईकोर्ट : गोली मारकर हत्या करने के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास

Wed, 16 Nov 2022 11:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 16 Nov 2022 11:23 PM IST
सार

कोर्ट ने मेरिट पर कोई राय न देते हुए व्यक्तिगत मुचलके तथा दो प्रतिभूति पर लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अनीस उर्फ  मिथाई की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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Conditional bail granted to accused of shooting and killing, contradiction in post mortem and medical reports
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी अनीस उर्फ  मिथाई की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल साक्ष्य मौत को लेकर विरोधाभासी हैं। 27 मई 2021 को गोली मारी गई और आठ सितंबर 2021 को मौत हुई। मेडिकल रिपोर्ट में हृदयाघात है, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व चोटों को मौत का कारण बताया गया है।

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कोर्ट ने मेरिट पर कोई राय न देते हुए व्यक्तिगत मुचलके तथा दो प्रतिभूति पर लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अनीस उर्फ  मिथाई की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में चार नामजद आरोपियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एफ आईआर दर्ज कराई गई। बाद में उसकी मौत हो गई थी। याची पांच जुलाई 2021 से जेल में बंद है।

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