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अनुकंपा पर नियुक्त कर्चारी को नहीं मिलगी पुरानी पेंशन

Wed, 12 Feb 2020 02:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 02:03 AM IST
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Compassionate workers will not get old pension
प्रयागराज। नई पेंशन योजना लागू होने के बाद मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन की मांग करने का अधिकार नहीं है। वह यह नहीं कह सकता कि जब नियुक्ति के लिए आवेदन किया था उस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू थी इसलिए उसे पुरानी पेंशन पाने का हक है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली स्वत: नियुक्ति की व्यवस्था नहीं करती है, नियुक्ति के लिए अर्जी देने पर ही विचार किया जाएगा। यह भर्ती का जरिया भी नहीं है। केवल नियुक्ति की मांग में अर्जी देने से कोई अधिकार सृजित नहीं होता।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने मिर्जापुर के रमेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची के पिता भगवान प्रसाद जूनियर हाई स्कूल मझगवां मिर्जापुर में सहायक अध्यापक थे। सेवाकाल में 31 जनवरी 2005 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने 28 फरवरी 2005 को अर्जी दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 15 अप्रैल को सहायक अध्यापक नियुक्त किया। एक अप्रैल 2005 को नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन स्कीम के समय ही अर्जी दी थी। इसलिए पुरानी पेंशन दी जाए। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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