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अब 50 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए कॉमन आवेदन

Thu, 17 Mar 2016 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 17 Mar 2016 01:12 AM IST
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Common applications for 50 million businesses
वीरेंद्र - फोटो : AmarUjala
प्रदेश में कारोबार के लिए इच्छुक लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार शुरू करने वालों को विभिन्न विभागों में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करने होंगे। सरकार ने निवेश मित्र योजना के तहत कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकल मेज व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत कॉमन आवेदन पत्र देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।
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अभी तक प्रदेश में किसी भी तरह की औद्योगिक परियोजनाएं लगाने की स्वीकृति, अनुमति आदि के लिए अलग-अलग विभागों में आवेदन करने पर वहां से कई-कई बार आपत्ति लगा दी जाती थी। इसकी वजह से आवेदन पत्रों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता था। इससे कारोबार शुरू करने वाले भी निराश होते थे। ऐसे में सरकार ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को एकल मेज व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से जारी आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत इकाई लगाने वाले कॉमन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसी के जरिए विभागीय अनुमतियां, अनापत्तियों, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि का निस्तारण होगा। इस कार्य के संपादन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए उद्योग बंधु को प्राधिकृत संस्था नामित किया गया है।

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कॉमन आवेदन आने के बाद वाणिज्य कर, इलेक्ट्रिकल्स सेफ्टी, फायर सेफ्टी, खाद्य विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, फैक्ट्री एक्ट, बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औषधि विभाग, डीआईसी को सभी प्रक्रिया एक माह में पूरी करनी होगी। उद्योग बंधु की जिम्मेदारी होगी कि विभिन्न विभागों से जारी की गई अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस की प्रति एक यूनिक कोड जारी करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर के साथ वेबसाइट पर अपलोड की जाए, जिसको उद्योग लगाने वाला अपने कार्यालय में स्वयं ही डाउनलोड कर सकें। 

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