चित्रकूट सामूहिक दुष्कर्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक सीबीसीआईडी को किया तलब
मामला चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी।
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने चित्रकूट के एक गांव की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीजी सीबीसीआईडी (महानिदेशक सीबीसीआईडी) को 18 जनवरी की सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
मामला चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि घटना 22/23 अगस्त 2020 की रात की है। उसकी नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को सहजन के पेड़ में लटकाया गया था, ताकि आत्महत्या का रूप दिया जा सके।
थानाध्यक्ष ने फाड़कर फेंक दी थी तहरीर
याची की तहरीर को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा जयशंकर सिंह ने फाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद दबाव डालकर दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाया। इसके बाद पंकज पांडेय ने थाने का चार्ज लिया। आरोप है कि उन्होंने भी वही काम किया। वह भी आरोपियों से मिलकर काम करने लगे।
निराश होकर पिता ने तब धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट ने 12 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा पंकज पांडेय को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद आरोपी सोनू, लवकुश, लालमन समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।