फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Chief Secretary summoned in Basic High Court

प्रमुख सचिव बेसिक हाईकोर्ट में तलब

Wed, 23 Oct 2019 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2019 12:54 AM IST
विज्ञापन
Chief Secretary summoned in Basic High Court
प्रमुख सचिव बेसिक हाईकोर्ट में तलब
विज्ञापन

खुद हलफनामा दाखिल न कर बीएसए से कराया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
बेसिक के शिक्षकों को कार्यालयों से संबद्ध करने के मामले में सुनवाई आज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा स्वयं हलफनामा दाखिल न कर, बेसिक शिक्षा अधिकारी के मार्फत हलफनामा दाखिल करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उनको कोर्ट के आदेश का पालन न करने के स्पष्टीकरण के साथ बुधवार 23 अक्तूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुनील त्रिवेदी की याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने शिक्षकों को कार्यालयों से संबद्ध न करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर 30 अगस्त 2019 को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा था। पूछा था कि अध्यापकों को स्कूलों में तैनात करने के बजाए कार्यालयों में संबद्ध क्यों किया जा रहा है। ऐसा करने से स्कूलों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। इस संबंध में प्रमुख सचिव की तरफ से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने संतोषजनक नहीं माना।
विज्ञापन

कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्वयं हलफनामा दाखिल करने को कहा तो सरकारी वकील ने प्रमुख सचिव की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर नाराज कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव को या तो अपने वैधानिक दायित्व का ज्ञान नहीं है या न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रमुख सचिव को कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं है या वह अदालत को सम्मान नहीं देना चाहते। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव को बुधवार 23 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल करने और स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed