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Prayagraj News: मुख्य अभियंता के निलंबन रोक, मांगा जवाब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2026 02:16 AM IST
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Chief Engineer's suspension stayed, explanation sought
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर (वितरण) पंकज अग्रवाल को राहत देते हुए उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने दिया है।
याची अलीगढ़ में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे। राजस्व में लापरवाही व काम के प्रति उदासीनता के आरोप में उन्हें 19 जनवरी 2026 को निलंबित कर दिया गया। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (अनुशासन एवं अपील) विनियम-2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। नियमानुसार निलंबन की शक्ति का प्रयोग तब किया जाना चाहिए, जब आरोप इतने गंभीर हों कि उनके सिद्ध होने पर बड़ा दंड दिया जा सके।
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निलंबन आदेश पारित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए थी। एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए था। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए दोनों पक्षों को अपना-अपना शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। 10 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक जांच बिना किसी प्रभाव के जारी रहेगी। ब्यूरो
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