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इविवि के कुलपति हांगलू हाईकोर्ट में तलब

Wed, 19 Oct 2016 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 19 Oct 2016 02:02 AM IST
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Chancellor of the High Court summoned Ivivi Hanglu
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद। सिस्टम मैनेजर को प्रवक्ता मानने से इंकार करने के मामले में हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हांगलू को तलब कर लिया है। उनको 21 अक्तूबर को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व कुलपति को अदालत में उपस्थित होना था मगर एक शादी समारोह में शिरकत करने के कारण उन्होंने उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की। इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई है।
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सिस्टम मैनेजर से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत डा. राजकुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उनकी प्रोन्नति सिस्टम मैनेजर से प्रवक्ता के पद पर किए जाने की संस्तुति कार्य परिषद ने कर दी है। कुलपति को इसे स्वीकृति के लिए भेजा गया। कुलपति ने याची को प्रवक्ता मानने से इंकार कर दिया। इसकी वजह से याची को प्रवक्ता होने के बावजूद सिस्टम मैनेजर पद का वेतन दिया जा रहा है।
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जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस अभय कुमार की पीठ ने इससे पहले प्रो. हांगलू से स्पष्टीकरण मांगा था। उनकी ओर से बताया गया कि चार नवंबर को होने वाले एक विवाह समारोह के सिलसिले में वह बाहर हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उनको 21 अक्तूबर को उपस्थित होकर बताने को कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। 
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