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सिपाही भर्ती 2018 के पदों को कैरी फारवर्ड करने को चुनौती
Fri, 11 Dec 2020 01:11 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Dec 2020 01:11 AM IST
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यूपी पुलिस
- फोटो : गूगल
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सिपाही भर्ती 2018 के रिक्त पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इसे इसी मामले को लेकर पहले से दाखिल याचिका के साथ संबद्ध कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका अमरजीत यादव और 34 अन्य ने दाखिल की है।
इस पर न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण का कहना है कि सरकार सिपाही भर्ती के रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए योग्य अभ्यर्थियों से न भर कर अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर रही है। जबकि पदों को कैरी फारवर्ड करने का नियम समाप्त हो चुका है। इसी मामले को लेकर एक अन्य याचिका पर अदालत पहले से सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
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इस पर न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण का कहना है कि सरकार सिपाही भर्ती के रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए योग्य अभ्यर्थियों से न भर कर अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर रही है। जबकि पदों को कैरी फारवर्ड करने का नियम समाप्त हो चुका है। इसी मामले को लेकर एक अन्य याचिका पर अदालत पहले से सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
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